आगरा। मंगलवार को मंडलायुक्त ने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ 143वीं बोर्ड की बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एडीए की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से मंडलायुक्त असंतुष्ट नजर आईं।
बैठक में सर्वप्रथम पिछली 142वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। इधर ताजनगरी प्रथम चरण, शहीद नगर, इंदिरापुरम व नेहरू एन्कलेव योजना के जलापूर्ति को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि जलापूर्ति का नेटवर्क अभी पूरी तरह से संचालित नहीं है और अभी तक हस्तान्तरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जबकि मंडलायुक्त द्वारा विगत बोर्ड बैठक में 31 दिसम्बर 2023 तक कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति को हस्तान्तरित करने के निर्देश दिए गये थे। इस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस योजना से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने तथा एक महीने में कार्य पूर्ण कराकर हस्तान्तरित करने के कड़े निर्देश दिए।अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों का निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं स्ट्रीट कैफे के लिए चयनित की गयी भूमि से संबंधित कोई रिपोर्ट व फाइल प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी कर कृत कार्यवाही से सूचित करने के निर्देश दिए।
आगरा इनर रिंग रोड द्वितीय चरण के अन्तर्गत सर्विस रोड तथा नये टोल प्लाजा के निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गये थे। अभी तक सर्विस रोड का 40 प्रतिशत कार्य हुआ जबकि नये टोल का कार्य शुरू नहीं हुआ। मंडलायुक्त ने जल्द ही निविदा फाइनल कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर नये टोल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अर्बन सीलिंग विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त की गई भूमि का विकास प्राधिकरण को भौतिक कब्जा दिलाए जाने के संबंध में निर्देश दिए कि नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के लिये पत्राचार करने व जिन स्थानों के सापेक्ष वाद न्यायालय में दायर हों, उन वादों की प्रभावी पैरवी करते हुए निस्तारण सुनिश्चित कराये जाए। शेष स्थानों से सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 दिन के अन्दर अनाधिकृत अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें। कार्य शुरू न करा पाने की दिशा में संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की चेतावनी दी।
भवनों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्राप्त होने वाले किराए और बकाएदारों को लेकर अवगत कराया गया कि 18 बकाएदारों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कराई जा चुकी है। 33 किराया सम्पत्ति निरस्त की गयी हैं। शेष सम्पत्तियों पर कार्यवाही जारी है। इसे लेकर मंडलायुक्त ने किराया न देने वाले बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी करने, किराया न देने वाले बकाएदारों के आंवटन निरस्त करने के निर्देश दिए। वहीं निरस्त सम्पत्तियों की आंवटन द्वारा बिक्री को योजना तैयार करने को कहा।
भवन स्वामी द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संयंत्र स्थापित न करने वाले कुल 1220 को नोटिस भेजे गए जिसमें कुल 294 आवेदकों द्वारा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संयंत्र स्थापित करने की सूचना उपलब्ध करायी गयी। मंडलायुक्त ने इसका सत्यापन कराने एवं पूर्ण मानकों के अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संयंत्र न लगाने वाले भवन स्वामियां के खिलाफ प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही अमल में लाये जाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संयंत्र के मानक व लागत धनराशि जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्तिम चेतावनी देते हुए एक माह के अन्दर कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिए। एडीए हाईट्स परियोजना की विशेष मरम्मत कार्य में 8 ब्लॉकों का कार्य पूर्ण हो चुका है। एक ब्लाक का कार्य दो से तीन दिन में पूर्ण कार्य करा लिया जायेगा। मण्डलायुक्त द्वारा 15 जून तक निविदा जारी करते हुए कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु ग्वालियर रोड़ पर ग्राम ककुआ-भॉडई की भूमि तत्काल क्रय करने की कार्यवाही शुरू किए जाने एवं जून माह के अंत तक पूरी भूमि के क्रय करने एवं डेवलपमेंट प्लान को अमल में लाते हुए अगस्त माह तक पहले चरण में आवासीय भूखंडों की बिक्री के निर्देश दिए।
ककुआ-भॉडई के साथ ही रहनकलां में प्रस्तावित विकास कार्य का ले आउट प्लान को स्वीकृति देते हुए एस्टीमेट भी तैयार करने को कहा। उन्होंने ले-आउट में वर्तमान समय के अनुसार आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भूमि के उपयोग को भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए, जिसमें यह अंकित हो कि वह स्थान फायर सेफ्टी, पेट्रोल पम्प, चार्जिंग प्वाइंट या अन्य यूटीलिटि के लिए चिन्हित किया गया है। बैठक में बताया गया कि उक्त टाउनशिप में कुल-4087 ग्रुप हाउसिंग, एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस के भू-खण्ड/भवन हैं। इसके अलावा ककुआ भांडई की भूमि के पुनग्रहण एवं अनुसूचित जाति के भू धारकों के बैनामे निष्पादन कराने को जिलाधिकारी से अनुमति दिए जाने की कार्यवाही जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए।
ताजनगरी द्वितीय चरण योजना, एडीए की शास्त्रीपुरम योजना, अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भवनों को लोकप्रिय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। मंडलायुक्त ने प्राधिकरण सम्पत्ति, अभियंत्रण एवं नियोजन विभाग के प्रभारी अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मानकों के आधार पर परीक्षण व स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रिक्त व आवंटित जर्जर भवनों की स्थिति को देखते हुए आवंटित भवनों की मरम्मत के लिए नगर-निगम के माध्यम से आवंटियों को नोटिस प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही पुनः आगणन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
जूता प्रदर्शनी प्रशिक्षण एवं कल्याण केन्द्र की योजना में निर्मित इकाईयों में से वर्तमान रिक्त इकाईयों को आंवटन करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने के बावजूद अभी तक कोई जबाव न आने पर कमिश्नर ने रिमाइंडर भेजने के निर्देश दिए। हॉट एयर बैलून राइड प्रोजेक्ट के लिए नया टेण्डर निकाल कर प्रोजेक्ट यथाशीघ्र संचालित कराये जाने के निर्देश दिए।
विकास प्राधिकरण के लैंड ऑडिट के संबंध में मंडलायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन योजनाओं में प्रतिकार का पूर्ण भुगतान हो चुका है वहां पूरी भूमि का मौके पर कब्जा लिया जाए। यदि कोई कब्जा या अवैध अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए।
बैठक में अवैध कॉलोनियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। कुल 229 अवैध कॉलोनियों के सापेक्ष 144 कॉलोनियों के खिलाफ ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रवर्तन अनुभाग द्वारा 583 अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई, जिसमें 101 पर सीलिंग की कार्यवाही, 138 के विरूद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रवर्तन अनुभाग द्वारा 143 अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई, जिसमें 51 पर सीलिंग की कार्यवाही, 46 के विरूद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये। एडीए द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गयी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से मंडलायुक्त असंतुष्ट नजर आईं। वहीं प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट में ध्वस्तीकरण का सही डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्ट कहा कि विगत बैठकों में कई बार चेतावनी देने के बावजूद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में खानापूर्ति की गयी। राजस्व एवं पूंजीगत आय के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए वर्ष 2024-25 का लगभग 1805 करोड़ के बजट को मंडलायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया।
आगरा विकास प्राधिकरण सीमा विस्तार के संबंध में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया गया। विस्तृत चर्चा उपरांत वर्ष 2014 में शासन को 21 गांव की अधिसूचना रद्द करने को लेकर जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर सहमति जताई गयी। ग्राम मुडेहरा में भू उपयोग के अनुसार लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।