आगरा। अपर पुलिस आयुक्त केशव चौधरी ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। 25 मार्च तक यह आदेश लागू रहेगा।
हाल ही में वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण में एक फैसला हिंदू पक्ष में आया है। तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति मिली है। धारा 144 के पीछे एक वजह यह भी है। अपर पुलिस आयुक्त केशव चौधरी ने बताया कि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी है। आगरा ब्रज क्षेत्र में आता है। जगह-जगह बसंत पंचमी से होली रखना शुरू हो जाता है। आठ मार्च को महाशिवरात्रि है। 11 मार्च से रमजान शुरू हो रहे हैं। 24 व 25 मार्च की होली है। फरवरी के आखिरी सप्ताह से स्कूलों में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मार्च में बोर्ड परीक्षाएं हैं। इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
-पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
– कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार लेकर नहीं चलेगा।
-कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर, सोड़ा बोतल आदि एकत्रित नहीं करेगा।
-कोई भी व्यक्ति ऐसा पर्चा आदि प्रकाशित नहीं करेगा व वितरित करेगा जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा सांप्रदायिक, जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो।
-सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ मैसेज वायरल नहीं करेगा।
-बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं लगाएगा। दस बजे के बाद कहीं डीजे नहीं बजेगा।











